भारत में प्राइवेट उधार के लिए कोई एक कानूनी ब्याज दर नहीं है। राज्य अपनी-अपनी सीमा तय करते हैं, ज़्यादातर साहूकारों के लिए। हमारी जाँची सीमाएँ 9% से 20% सालाना तक हैं, यानी ₹0.75 से ₹1.67 प्रति ₹100 महीना। इसलिए ₹2 सैकड़ा (24% सालाना) इन सबसे ऊपर है।
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क्या पूरे भारत में एक ही कानूनी ब्याज दर है?
लोग पूछते हैं "legal byaj kitna hota hai"। जवाब: पूरे देश की कोई एक दर नहीं है। संविधान में साहूकारी राज्य का विषय है (राज्य सूची, प्रविष्टि 30)। राज्यों के साहूकारी कानून अधिकतम दर ख़ुद तय करते हैं, या राज्य सरकार को अधिसूचना से तय करने देते हैं, आम तौर पर एक ज़मानत वाले उधार (गिरवी या रहन वाले) के लिए और एक बिना ज़मानत उधार के लिए। ज़्यादातर सीमाएँ साहूकारों पर लागू होती हैं; कुछ राज्य इससे आगे जाते हैं, जैसा तालिका में है।
हमने जो कानून पढ़े, वे बैंक को बाहर रखते हैं (जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के), और कुछ RBI में रजिस्टर्ड NBFC को भी: महाराष्ट्र का कानून बैंक, सहकारी बैंक और NBFC को साहूकार नहीं मानता।
राज्यवार कानूनी ब्याज सीमा
हर दर % सालाना है, साथ में वही दर रुपये सैकड़ा में (₹ प्रति ₹100 महीना, यानी सालाना दर ÷ 12)। हमने सिर्फ़ वे राज्य रखे हैं जिनका कानून या सरकारी अधिसूचना हमने ख़ुद पढ़ी।
| राज्य | ज़मानत वाला | बिना ज़मानत | कानून और अधिसूचना | किस पर लागू |
|---|---|---|---|---|
| तमिलनाडु | 9% (₹0.75) | 12% (₹1.00) | मनी-लेंडर्स एक्ट 1957, धारा 7; G.O. Ms. No. 406, सहकारिता, 5 जुलाई 1979 | साहूकार; इससे ऊपर किसी का भी ब्याज "अत्यधिक" है (2003 का कानून) |
| कर्नाटक | 14% (₹1.17) | 16% (₹1.33) | मनी-लेंडर्स एक्ट 1961, धारा 28; 28-9-2003 की अधिसूचना, सहकारिता विभाग के अनुसार | साहूकार; इससे ऊपर किसी का भी ब्याज "अत्यधिक" है (2004 का कानून) |
| केरल | 18% (₹1.50) | 18% (₹1.50) | मनी-लेंडर्स एक्ट 1958, धारा 7(1), 2019 में बदली गई; एक ही दर, ऊपर से 2% प्रोसेसिंग चार्ज | साहूकार; इससे ऊपर किसी का भी ब्याज "अत्यधिक" है (2012 का कानून) |
| राजस्थान | 11% (₹0.92) | 14% (₹1.17) | राजस्थान साहूकार अधिनियम 1963, धारा 29; 19 फ़रवरी 1975 की अधिसूचना | साहूकार |
| बिहार | 12% (₹1.00) | 15% (₹1.25) | मनी-लेंडर्स एक्ट 1974, धारा 9 | साहूकार के मुकदमे में अदालत इससे ज़्यादा ब्याज की डिक्री नहीं देगी; कानून हर उधार देने वाले को साहूकार कहता है |
| पश्चिम बंगाल, बाकी उधार | 10% (₹0.83) | 12.5% (₹1.04) | बंगाल मनी-लेंडर्स एक्ट 1940, धारा 30 | हर उधार देने वाला |
| पश्चिम बंगाल, व्यापार के लिए उधार | 17% (₹1.42) | 20% (₹1.67) | बंगाल मनी-लेंडर्स एक्ट 1940, धारा 30A | हर उधार देने वाला |
| दिल्ली | 7.5%, या बैंक रेट + 2%, जो ज़्यादा हो | 12.5% (₹1.04) | सूदखोरी उधार अधिनियम 1918, धारा 3(2)(e), दिल्ली के लिए संशोधित | अदालत को इससे ऊपर का ब्याज अत्यधिक मानना होगा |
| उत्तर प्रदेश | कोई नहीं | कोई नहीं | 1976 का साहूकारी कानून, उ.प्र. अधिनियम 18, 2022 से रद्द | उस कानून वाली कोई राज्य सीमा नहीं |
अभी जाँचे नहीं गए: महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बाकी राज्य। महाराष्ट्र और गुजरात को दर तय करने का अधिकार है (महाराष्ट्र कानून धारा 31, गुजरात कानून धारा 33), पर दर तय करने वाली अधिसूचनाएँ हमने अभी नहीं पढ़ीं। आपका राज्य तालिका में नहीं है, तो उसके साहूकारी रजिस्ट्रार या वकील से पूछें।
क्या 24% ब्याज (₹2 सैकड़ा) कानूनी है?
₹2 सैकड़ा यानी 24% सालाना। यह तालिका की हर सीमा से ऊपर है; सबसे ऊँची सीमा, पश्चिम बंगाल में व्यापार के बिना ज़मानत उधार पर 20%, भी ₹1.67 सैकड़ा ही है। ₹3 सैकड़ा तो 36% सालाना है, बहुत ऊपर। आपका उधार इससे गैरकानूनी होता है या नहीं, यह दो बातों पर टिका है:
- क्या सीमा आप पर लागू है? ज़्यादातर राज्यों में यह धंधे वाले साहूकारों पर लागू है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में इससे ऊपर ब्याज किसी के लिए भी "अत्यधिक ब्याज" है; पश्चिम बंगाल में सीमा हर कर्ज़दार को बचाती है; गुजरात में रोक "उधार देने वाले व्यक्ति" पर भी है।
- सीमा टूटे तो क्या होता है? नीचे देखें: सीमा से ज़्यादा ब्याज लेने पर क्या होता है।
"अत्यधिक ब्याज" का मतलब क्या है?
जहाँ कानून यह शब्द इस्तेमाल करता है, वहाँ इसकी साफ़ परिभाषा है: राज्य की तय दर से ऊपर कोई भी दर, ब्याज चाहे जैसे वसूला जाए।
- कर्नाटक (2004 का कानून, धारा 2): घंटे, दिन, किस्त, महीने "या किसी और रूप में" लिया गया ब्याज, जो मनी-लेंडर्स एक्ट में तय दर से ऊपर बैठे।
- तमिलनाडु (2003 का कानून, धारा 2): डेली वट्टी, घंटे की वट्टी, कंधु वट्टी, मीटर वट्टी और थंडल, हर एक की परिभाषा वह ब्याज जो राज्य की दर से ऊपर बैठे।
- केरल (2012 का कानून, धारा 2): मनी-लेंडर्स एक्ट की दर से ऊपर कोई भी दर, जिसमें डेली, घंटे की, कंधु और मीटर वट्टी और थंडल शामिल हैं।
रोज़ की वसूली असली दर छिपा देती है। ₹10,000 पर ₹10 रोज़ यानी 30 दिन के महीने में ₹300, यानी ₹3 सैकड़ा या 36% सालाना।
सीमा से ज़्यादा ब्याज लेने पर क्या होता है? सूदखोरी की सज़ा
- ऊँची दर वसूली नहीं जा सकती। सीमा से ऊपर का करार मान्य नहीं, और अदालत उससे ज़्यादा ब्याज नहीं दिलाएगी (कर्नाटक धारा 28(2), महाराष्ट्र धारा 31(4), राजस्थान धारा 29(3), गुजरात धारा 33(2))।
- यह अपराध हो सकता है। अत्यधिक ब्याज वाले कानूनों में कर्नाटक में 10 साल तक जेल और ₹5 लाख तक जुर्माना, तमिलनाडु और केरल में 3 साल तक जेल। महाराष्ट्र में ₹25,000 तक जुर्माना, दोबारा करने पर ₹50,000 तक (धारा 44)।
- गुजरात में उधार ही ख़त्म हो सकता है। सीमा से ऊपर ब्याज वसूला गया हो, तो उधार चुका हुआ माना जाएगा और ज़्यादा रकम लौटानी होगी (धारा 33(4))।
- कर्ज़दार अदालत जा सकता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में कर्ज़दार राज्य की दर के ब्याज के साथ बकाया अदालत में जमा कर सकता है, और उस दर से ऊपर पहले दिया ब्याज उधार में घटाने को कह सकता है (हर राज्य के कानून की धारा 5 और 8)।
लाइसेंस, नकद उधार और कानूनी वसूली पर ज़्यादा: क्या ब्याज पर पैसे देना कानूनी है?
अदालत ब्याज घटा सकती है, और कुछ राज्य कुल ब्याज पर भी रोक लगाते हैं
राज्य की सीमा न भी हो, तो सूदखोरी उधार अधिनियम (Usurious Loans Act), 1918 की धारा 3 अदालत को यह हक़ देती है कि अगर ब्याज अत्यधिक है और सौदा काफ़ी हद तक अनुचित था, तो वह लेन-देन दोबारा खोले और कर्ज़दार को ज़्यादा ब्याज से छुटकारा दे। "अत्यधिक" का मतलब है उधार देते समय के जोखिम के हिसाब से अदालत को जो वाजिब लगे, उससे ज़्यादा; अदालत ज़मानत, कर्ज़दार की हालत, दूसरे चार्ज और ब्याज कितनी बार जोड़ा गया, यह सब देखती है।
कुछ राज्य कुल ब्याज पर भी सीमा लगाते हैं, दामदुपट जैसे नियम से:
- महाराष्ट्र (धारा 31(3)): साहूकार मूलधन से ज़्यादा ब्याज न ले सकता है, न वसूल सकता है।
- कर्नाटक (धारा 26) और तमिलनाडु (धारा 20-A): अदालत डिक्री की तारीख पर बकाया मूलधन से ज़्यादा ब्याज की डिक्री नहीं दे सकती।
- पश्चिम बंगाल (धारा 30): व्यापार के अलावा वाले उधार पर कर्ज़दार कुल मिलाकर मूल रकम के दोगुने से ज़्यादा, या बकाया मूलधन से ज़्यादा बकाया ब्याज, देने को बाध्य नहीं।
चक्रवृद्धि ब्याज पर भी रोक है: महाराष्ट्र में साहूकार चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ले सकता (धारा 31(2)), और राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सीमाएँ साधारण ब्याज की हैं। देखें: साधारण बनाम चक्रवृद्धि ब्याज।
दिल्ली और उत्तर प्रदेश
दिल्ली: हमें कोई अधिसूचित सीमा नहीं मिली। पर दिल्ली का विधि विभाग पंजाब रिलीफ़ ऑफ़ इंडेटेडनेस एक्ट, 1934 को दिल्ली में लागू कानूनों में गिनता है, और उस कानून ने सूदखोरी उधार अधिनियम की धारा 3 बदली थी। सुप्रीम कोर्ट ने दयावती बनाम इंद्रजीत (1966) में जैसा पढ़ा, उसके हिसाब से अदालत को लेन-देन दोबारा खोलना होगा और ज़मानत वाले उधार पर 7.5% सालाना साधारण (या उधार के समय के बैंक रेट से 2% ऊपर, जो ज़्यादा हो) और बिना ज़मानत उधार पर 12.5% (₹1.04 सैकड़ा) से ऊपर के ब्याज को अत्यधिक मानना होगा।
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2022 ने 1976 का साहूकारी कानून (U.P. Regulation of Money Lending Act, 1976) रद्द कर दिया, इसलिए अब उस कानून वाली कोई राज्य सीमा नहीं है। उत्तर प्रदेश के उधार पर अदालत के आम अधिकार कैसे लागू होंगे, यह वकील से पूछें।
सीमा से ऊपर कितना? पूरा उदाहरण
मान लीजिए ₹1,00,000 12 महीने के लिए, 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2027 तक, साधारण ब्याज पर दिए:
| दर | % सालाना | ₹ सैकड़ा | 12 महीने का ब्याज |
|---|---|---|---|
| ₹3 सैकड़ा | 36% | ₹3.00 | ₹36,000 |
| ₹2 सैकड़ा | 24% | ₹2.00 | ₹24,000 |
| केरल की सीमा | 18% | ₹1.50 | ₹18,000 |
| तमिलनाडु की सीमा, बिना ज़मानत | 12% | ₹1.00 | ₹12,000 |
₹3 सैकड़ा पर साहूकार ₹36,000 ब्याज माँगेगा। केरल के 18% पर यह ₹18,000 होता, यानी ₹18,000 राज्य की दर से ऊपर है। अगर कर्ज़दार यह ज़्यादा रकम चुका चुका है, तो केरल की अदालत 2012 के कानून (धारा 8) के तहत इसे उधार में घटा सकती है।
कैलकुलेटर में आज़माएँपूरा हिसाब देखें: ₹1,00,000, ₹3 सैकड़ा, 12 महीनेस्रोत
- भारत का संविधान, सातवीं अनुसूची (विधायी विभाग): राज्य सूची, प्रविष्टि 30।
- तमिलनाडु मनी-लेंडर्स एक्ट, 1957: धारा 2, 7 और 20-A; G.O. Ms. No. 406, सहकारिता, 5 जुलाई 1979, तमिलनाडु मनी-लेंडर्स नियमों के साथ छपी।
- तमिलनाडु अत्यधिक ब्याज निषेध अधिनियम, 2003: धारा 2 से 8।
- कर्नाटक मनी-लेंडर्स एक्ट, 1961: धारा 26 और 28; कर्नाटक सरकार, सहकारिता विभाग: साहूकार पेज, जो 28-9-2003 की अधिसूचना बताता है।
- कर्नाटक अत्यधिक ब्याज निषेध अधिनियम, 2004, संशोधन अधिनियम 17, 2025 के साथ: धारा 2 से 8।
- केरल मनी-लेंडर्स एक्ट, 1958, धारा 7, केरल अधिनियम 5, 2019 से बदली गई; केरल अत्यधिक ब्याज निषेध अधिनियम, 2012 (India Code): धारा 2, 3, 5, 8 और 9।
- राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963, अधिसूचनाओं के साथ (राजस्व विभाग): धारा 29 और 19 फ़रवरी 1975 की अधिसूचना।
- बिहार मनी-लेंडर्स एक्ट, 1974: धारा 2 और 9।
- बंगाल मनी-लेंडर्स एक्ट, 1940 (कोलकाता कलेक्टरेट): धारा 2, 30 और 30A; स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ़ मनी लेंडर्स का 2018 का पत्र, जो 1981 तक संशोधित कानून की पुष्टि करता है।
- महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) अधिनियम, 2014: धारा 2, 31 और 44।
- गुजरात मनी-लेंडर्स एक्ट, 2011: धारा 33।
- सूदखोरी उधार अधिनियम (Usurious Loans Act), 1918 (त्रिपुरा हाई कोर्ट की प्रति): धारा 3; दयावती बनाम इंद्रजीत, सुप्रीम कोर्ट, 1966; दिल्ली में लागू किए गए कानूनों की सूची (विधि विभाग, दिल्ली)।
- उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2022: अनुसूची।
7 छोटे जवाबकानूनी ब्याज दर की सीमा: आपके सवाल
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क्या भारत में 24% ब्याज कानूनी है?
यह हमारी जाँची हर राज्य सीमा से ऊपर है। 24% सालाना यानी ₹2 सैकड़ा, जबकि तालिका की सबसे ऊँची सीमा 20% (₹1.67 सैकड़ा) है, पश्चिम बंगाल में व्यापार के बिना ज़मानत उधार पर। अगर सीमा आप पर लागू है (इन राज्यों में साहूकारों पर, और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में किसी पर भी), तो 24% उससे ऊपर है।
भारत में हर महीने कितना ब्याज कानूनी है?
पूरे देश की कोई एक दर नहीं है। हमारी जाँची राज्य सीमाएँ ₹0.75 से ₹1.67 प्रति ₹100 महीना हैं, यानी 9% से 20% सालाना, ज़मानत वाले और बिना ज़मानत उधार के लिए अलग-अलग। ऊपर की तालिका में अपना राज्य देखें; न मिले, तो हमने उसे अभी जाँचा नहीं है।
तमिलनाडु में कानूनी ब्याज दर कितनी है?
साहूकारों के लिए ज़मानत वाले उधार पर 9% और बिना ज़मानत पर 12% सालाना साधारण ब्याज (₹0.75 और ₹1.00 सैकड़ा), 5 जुलाई 1979 के G.O. Ms. No. 406 के तहत। तमिलनाडु का 2003 का कानून इस दर से ऊपर डेली, घंटे की, कंधु या मीटर वट्टी को किसी के लिए भी अपराध बनाता है, 3 साल तक जेल के साथ।
कर्नाटक मनी-लेंडर्स एक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज कितना है?
कर्नाटक का सहकारिता विभाग बताता है कि साहूकार ज़मानत वाले उधार पर 14% और बिना ज़मानत पर 16% सालाना (₹1.17 और ₹1.33 सैकड़ा) से ज़्यादा नहीं ले सकते, धारा 28 के तहत 28-9-2003 की अधिसूचना के हवाले से। इससे ज़्यादा लेना 2004 के कानून में किसी के लिए भी "अत्यधिक ब्याज" है, जिसकी सज़ा 10 साल तक जेल है।
क्या ये सीमाएँ बैंक और NBFC पर लागू होती हैं?
आम तौर पर नहीं। महाराष्ट्र का कानून बैंक, सहकारी बैंक और NBFC को साहूकार की परिभाषा से बाहर रखता है; तमिलनाडु और राजस्थान के कानून बैंक को बाहर रखते हैं; और कर्नाटक का 2025 का ज़बरदस्ती वसूली वाला कानून बैंक या RBI में रजिस्टर्ड NBFC पर लागू नहीं होता। अपने राज्य के कानून की परिभाषा देखें।
क्या अदालत निजी उधार का ब्याज घटा सकती है?
हाँ। सूदखोरी उधार अधिनियम, 1918 की धारा 3 के तहत अदालत लेन-देन दोबारा खोल सकती है, अगर ब्याज अत्यधिक है और सौदा काफ़ी हद तक अनुचित, और कर्ज़दार को ज़्यादा ब्याज से छुटकारा दे सकती है। कुछ राज्य मूलधन से ज़्यादा ब्याज की डिक्री पर रोक लगाते हैं, और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में कर्ज़दार राज्य की दर से बकाया अदालत में जमा कर सकता है।
क्या उत्तर प्रदेश में ब्याज की कोई कानूनी सीमा है?
अब राज्य के साहूकारी कानून वाली नहीं। उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2022 ने 1976 का साहूकारी कानून रद्द कर दिया। सूदखोरी उधार अधिनियम, 1918 के तहत अत्यधिक और अनुचित ब्याज वाला सौदा दोबारा खोलने का अदालत का अधिकार अलग कानून है; आपके उधार पर यह कैसे लागू होगा, यह वकील से पूछें।